via सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सितंबर से नए चारपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए और दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल तक का थर्ड पार्टी बीमा अनिर्वाय होगा.
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